क्या Ayushman Bharat Card और ECHS Card एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ECHS की आधिकारिक Clarification ने किया नियम साफ

देशभर के लाखों Ex-Servicemen (ESM) और उनके परिवारों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या वे Central Government की Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) और Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) दोनों की Medical Facilities का एक साथ लाभ उठा सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस विषय में कई प्रकार की जानकारी प्रसारित होती रहती है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अब इस विषय पर Central Organisation ECHS द्वारा जारी एक आधिकारिक Clarification Letter ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। ECHS Headquarters द्वारा 16 December 2024 को जारी पत्र के अनुसार, किसी भी ECHS Member को ECHS और Ayushman Bharat (PM-JAY) दोनों योजनाओं का एक साथ लाभ लेने की अनुमति नहीं है।

ECHS Headquarters ने क्या कहा?

Central Organisation ECHS, Adjutant General’s Branch, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) द्वारा जारी पत्र संख्या B/49701-PR/Gen/AG/ECHS/2024 दिनांक 16 December 2024 में स्पष्ट किया गया है कि ECHS एक Contributory Health Scheme है। इसमें Defence Pension प्राप्त करने वाले Ex-Servicemen तथा उनके पात्र Dependents Membership प्राप्त कर सकते हैं।

पत्र के अनुसार ECHS Membership के लिए निर्धारित Contribution जमा करना अनिवार्य है और यह Contribution सामान्यतः Refundable नहीं होता। विशेष रूप से 1 January 1996 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले Ex-Servicemen द्वारा जमा की गई राशि Non-Refundable होती है।

क्या ECHS और Ayushman Bharat दोनों का लाभ मिल सकता है?

ECHS Headquarters ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि ECHS, CGHS Guidelines का पालन करता है। वर्तमान Policy के अनुसार कोई भी Veteran एक साथ ECHS तथा किसी अन्य Central Government, State Government, PSU अथवा PM Funded Health Scheme की Medical Facilities प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

इसी क्रम में पत्र में विशेष रूप से Ayushman Bharat PM-JAY का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यदि कोई ECHS Beneficiary PM-JAY Scheme में शामिल होता है, तो उसे अपनी ECHS Membership छोड़नी होगी।

ECHS Membership छोड़ने के बाद क्या दोबारा वापस मिल सकती है?

यह इस Clarification का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ECHS Headquarters ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई ECHS Member PM-JAY Scheme में शामिल होने के लिए ECHS Membership Forego करता है, तो यह निर्णय Irreversible होगा।

अर्थात एक बार ECHS Membership छोड़ने के बाद उसे पुनः Restore या Recover नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी Ex-Serviceman को Ayushman Bharat Card बनवाने या PM-JAY में शामिल होने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

क्यों लागू है यह नियम?

सरकार का उद्देश्य एक ही व्यक्ति द्वारा एक जैसी Medical Facilities का दो अलग-अलग Government Funded Schemes से लाभ लेने से बचना है। इसी कारण ECHS ने CGHS Policy के अनुरूप यह व्यवस्था लागू की है कि Beneficiary केवल एक Government Health Scheme के अंतर्गत Medical Benefits प्राप्त करेगा।

यह नियम Double Benefit को रोकने तथा Government Funded Healthcare System में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है।

किन लोगों पर लागू होगा यह नियम?

यह Clarification उन सभी Ex-Servicemen और उनके पात्र Dependents पर लागू होता है जो ECHS के Member हैं अथवा ECHS Membership लेने के पात्र हैं। यदि वे PM-JAY के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें पहले ECHS Membership छोड़नी होगी।

क्या Ayushman Bharat Card बनवाने से पहले सावधानी जरूरी है?

जी हाँ। यदि कोई ECHS Beneficiary बिना पूरी जानकारी के Ayushman Bharat PM-JAY Scheme में शामिल हो जाता है, तो उसे भविष्य में ECHS Medical Facilities से स्थायी रूप से वंचित होना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले संबंधित ECHS Regional Centre या Record Office से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

Central Organisation ECHS द्वारा जारी आधिकारिक Clarification के अनुसार ECHS Card और Ayushman Bharat PM-JAY Card की Medical Facilities का एक साथ लाभ नहीं लिया जा सकता। यदि कोई ECHS Member PM-JAY Scheme में शामिल होता है तो उसे अपनी ECHS Membership Forego करनी होगी और यह निर्णय Irreversible होगा। इसलिए सभी Ex-Servicemen, Pensioners तथा उनके परिवारों को Ayushman Bharat Card बनवाने से पहले ECHS Membership पर पड़ने वाले प्रभाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

Disclaimer: यह लेख Central Organisation ECHS द्वारा 16 December 2024 को जारी आधिकारिक Clarification Letter के आधार पर तैयार किया गया है। भविष्य में भारत सरकार या ECHS द्वारा जारी किसी नई Policy, Office Memorandum अथवा Guidelines के अनुसार नियमों में परिवर्तन संभव है।

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