भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान से संबंधित प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए 1 अप्रैल 2025 को एक अपडेटेड दिशानिर्देश जारी किया है। यह दिशानिर्देश पेंशनभोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नोत्तर के रूप में जारी किया गया है, जिसमें पेंशन भुगतान, अतिरिक्त भुगतान की वसूली, जीवन प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया, और पेंशनरों के अधिकारों को समझाया गया है।
1. क्या किसी संयुक्त खाते से परिवार पेंशन जारी रह सकती है?
हाँ, यदि पेंशनभोगी के निधन के बाद उनके परिवार के लिए पेंशन ऑथराइजेशन है, और वह खाता संयुक्त रूप से खोला गया है, तो उसी खाते से परिवार पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। इस स्थिति में नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती।
2. पेंशन भुगतान शाखा द्वारा पेंशन किस प्रकार जमा की जाती है?
पेंशन भुगतान करने वाली शाखा, पेंशन भुगतान प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पेंशनर के खाते में पेंशन राशि जमा करती है।
3. अगर पेंशनर के खाते में अधिक राशि जमा हो जाए, तो क्या बैंक उसे वापस ले सकता है?
हाँ, दो स्थितियाँ हैं:
- बैंक को पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी से मार्गदर्शन लेकर अधिक राशि की वसूली करनी चाहिए।
- यदि गलती से अधिक भुगतान हुआ है, तो संबंधित राशि पेंशनर से वापस ली जा सकती है।
4. जीवन प्रमाणपत्र लेते समय क्या बैंक को रसीद देनी चाहिए?
जी हाँ, शिकायतें मिली हैं कि कई बार जीवन प्रमाणपत्र गुम हो जाते हैं जिससे पेंशन में देरी होती है। इस कारण बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे हस्ताक्षरयुक्त रसीद अवश्य दें और CBS सिस्टम में उसकी प्रविष्टि करें। डिजिटल प्रमाणपत्रों के लिए डिजिटल रसीद उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
5. क्या शाखा में जाए बिना जीवन प्रमाणपत्र जमा किया जा सकता है?
हाँ, पेंशनर “Jeevan Pramaan” पोर्टल के ज़रिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से ग्रसित पेंशनरों को यह सुविधा दी गई है।
6. अगर पेंशनर बैंक नहीं आ सकता या हस्ताक्षर/अंगूठा नहीं लगा सकता तो क्या होगा?
RBI ने ऐसी स्थिति के लिए भी स्पष्ट प्रक्रिया बताई है:
- अंगूठे/अन्य चिह्न लेने की स्थिति में दो स्वतंत्र गवाहों की पहचान आवश्यक है, जिनमें से एक बैंक कर्मचारी होना चाहिए।
- यदि वह भी संभव न हो, तो चेक/विदड्रॉल फॉर्म पर ‘मार्क’ लेकर बैंक अधिकारी और गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।
7. महंगाई राहत (Dearness Relief) भुगतान कैसे किया जाएगा?
बैंक, सरकार द्वारा जारी आदेश की कॉपी प्राप्त होने के बाद, पोस्ट/ईमेल/फैक्स के माध्यम से अथवा संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट से जानकारी लेकर, तुरंत महंगाई राहत का भुगतान पेंशनर को करेंगे।
8. क्या पेंशन में देरी होने पर मुआवज़ा मिलता है?
हाँ, यदि बैंक पेंशन या एरियर का भुगतान समय पर नहीं करता है, तो उसे 8% वार्षिक ब्याज दर पर पेंशनर को मुआवज़ा देना होगा। यह मुआवज़ा सीधे पेंशनर के खाते में जमा किया जाएगा।
निष्कर्ष:
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ये दिशानिर्देश पेंशनभोगियों की सुविधा, अधिकार और समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। यदि आप या आपका कोई जानने वाला पेंशनभोगी है, तो यह जानकारी अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर इन नियमों की पुष्टि करें और सुनिश्चित करें कि आपका पेंशन संबंधित अनुभव सरल और सुविधाजनक बना रहे।
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