भारतीय सैनिकों को टोल टैक्स में छूट: जानिए 1901 के कानून और नए नियमों की पूरी जानकारी

बिलकुल! नीचे एक हिंदी ब्लॉग पोस्ट तैयार की गई है, जो वीडियो स्क्रिप्ट पर आधारित है और दर्शकों को सरल भाषा में टोल टैक्स में छूट से जुड़ी जानकारी देती है।

भारत में अक्सर यह कहा जाता है कि सेना के जवानों को टोल टैक्स नहीं देना होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कानूनी आधार क्या है? आइए आज हम इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं — सरकारी दस्तावेजों और नियमों के आधार पर।

📜 टोल टैक्स में छूट के कानूनी दस्तावेज

1. MoRTH का FAQ डॉक्यूमेंट

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी एक FAQ डॉक्यूमेंट में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कुछ श्रेणियों के लोगों को टोल टैक्स से छूट दी जाती है, जो कि The Indian Tolls (Army and Air Force) Act, 1901 के तहत आती हैं।

👉 इस दस्तावेज़ को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं – https://drive.google.com/file/d/10BgSomPGkjWc5sPirEts_uUViWTFhULn/view

2. The Indian Tolls (Army and Air Force) Act, 1901

यह क़ानून 1901 में बनाया गया था और आज भी प्रभावी है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित को टोल टैक्स से छूट दी जाती है:

  • सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी अधिकारी, सैनिक और नौसैनिक
  • टेरिटोरियल आर्मी और एनसीसी के सदस्य (जब वे ड्यूटी पर हों या ड्यूटी पर जा रहे हों/लौट रहे हों)
  • रिज़र्व फोर्स के जवान (जब वे सेवा या ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाएं)
  • अधिकृत फॉलोअर्स और उनके परिवार जब ड्यूटी पर हों
  • फौजी कैदियों को ले जाने वाले वाहन
  • सैनिकों के सामान, वाहन, घोड़े, और उनसे जुड़े व्यक्ति
  • ऐसे जानवर जो सैनिकों के भोजन या उपयोग के लिए साथ ले जाए जा रहे हों

⚠️ ध्यान दें: यह छूट सिर्फ ड्यूटी पर जाने या लौटने के दौरान ही मिलती है।

🛣️ National Highways Fee Rules, 2008 – Rule 11

नेशनल हाइवे फ़ी (रेट निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के रूल 11 के अनुसार:

“रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा, और यह छूट 1901 के अधिनियम के अंतर्गत आने वालों को भी दी जाएगी। यह छूट अब नौसेना पर भी लागू होती है।”

यानि कि यह नियम भी 1901 के कानून की पुष्टि करता है।

❌ क्या रिटायर्ड फौजी भी टोल टैक्स से मुक्त हैं?

यह एक बहुत अहम सवाल है — और इसका जवाब है: नहीं

सेवानिवृत्त सैनिक और पेंशनर वर्तमान कानूनों के तहत टोल टैक्स से मुक्त नहीं हैं।

यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहस और मांग लगातार चल रही है। लाखों लोग मानते हैं कि जैसे सक्रिय सैनिकों को छूट मिलती है, वैसे ही सेवानिवृत्त सैनिकों को भी यह सम्मान मिलना चाहिए।

🇮🇳 निष्कर्ष

भारत के फौजी हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाज़ी लगाते हैं। ऐसे में उन्हें टोल टैक्स जैसी चीज़ों से छूट देना एक छोटा सा लेकिन सम्मानजनक कदम हो सकता है।

सरकार से आग्रह है कि रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल्स के लिए भी ऐसी छूट पर विचार किया जाए।

📽️ संबंधित वीडियो देखें:

🔗 यूट्यूब लिंक: https://youtu.be/4kaltbfe41E

आपका क्या मानना है? क्या रिटायर्ड सैनिकों को टोल टैक्स में छूट मिलनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।

🙏 धन्यवाद!
जय हिन्द! 🇮🇳

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